HNN/ शिमला
लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। एसीजेएम कोर्ट नंबर एक मनीषा गोयल की अदालत ने दोषी जमशेद खान उर्फ जमशेर को धारा 419, 467, 468, 471, 420, 120-बी,201 आईपीसी के तहत पांच साल साधारण कारावास और 50,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना भुगतान न करने पर दो साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।
दूसरे दोषी पंकज शाह को 420, 1208, 201 धाराओं के तहत पांच साल साधाराण कारावास और 45 हजार जुर्माने के आदेश किए हैं। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि तहसील रोहड़ू के भलूण गांव निवासी मोहन सिंह ने पुलिस थाना रोहडू में 23 मार्च 2018 को शिकायत दर्ज करवाई कि उन्हे अज्ञात व्यक्ति की ओर से लॉटरी निकलने के नाम पर तीन महीने से फोन कॉल आते रहे।
ठगों के झांसे में आकर अलग-अलग बैंक खातों से अलग-अलग समय में ठगों के खातों में करीब 14,69000 का भुगतान किया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया। जिसके बाद पुलिस ने अलग-अलग धाराओं के तहत जुटाए गए सभी साक्ष्य न्यायालय में पेश किए। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने और सामने रखे गए साक्ष्यों के आधार पर शुक्रवार को यह फैसला सुनाया।