HNN/चंबा
जिला में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंबा सुभाष चंद्र भसीन की अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल के कारावास सहित एक लाख 40 हजार रुपए जुर्माना की सज़ा सुनाई है। बता दें कि मामला जनवरी 2019 का है। जब आरोपी ने घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अन्य व्यक्ति की जान-पहचान का फायदा उठाकर उससे दो लाख रुपये ऋण के रूप में लिए।
जमानत के तौर पर आरोपी ने शपथ पत्र बनवाकर उसे चेक दिए। जिसमें उधार लिए पैसे जल्द लौटाने की बात कही। निर्धारित समयावधि बीतने के बाद भी पैसे वापस न मिलने पर आरोपी से पैसे वापस मांगे। इस पर आरोपी आज-कल में पैसे लौटने की बात कहने लगा। जिसके बाद पीड़ित ने उसे और समय दे दिया। समय बीतने के बाद भी पैसे न मिलने के साथ आरोपी ने पीड़ित का फोन उठाना भी बंद कर दिया।
पीड़ित ने आरोपी की तलाश कर उससे पैसे मांगे, लेकिन उसने टाल-मटोल शुरू कर दी। जिसके बाद पीड़ित ने उसके दिए चेक को बैंक में लगवाया। लेकिन आरोपी के खाते में पैसे न होने पर चेक बाउंस हो गया। बैंक प्रबंधन ने पीड़ित से संपर्क उक्त खाते में पैसे न होने की बात बताई।
जिसके बाद पीड़ित ने उक्त आरोपी को उसके बैंक खाते में पैसे न होने पर चेक बाउंस होने की बताई। तो आरोपी उससे बहसबाजी करने लगा। जिसके बाद पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर की। अदालत में दोष साबित होने पर आरोपी को उक्त सज़ा सुनाई गई।