HNN/मंडी
जिला मंडी में उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी गोहर की अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी को छह माह के कारावास सहित छह लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। दोषी की पहचान चितरंजन देव निवासी नौरू तहसील बल्ह के रूप में हुई है।
बता दें चितरंजन देव ने पांच लाख रुपये का एक चेक माया देवी पत्नी रमेश चंद निवासी चच्योट को दिया था। लेकिन बैंक खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। जिसके बाद माया देवी ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में इसकी शिकायत दर्ज करवाई।
अदालत में मामले की पैरवी अधिवक्ता नवनीत वशिष्ठ ने की। उन्होंने बताया कि अदालत में दोष साबित होने आरोपी आरोपी को दोषी करार दिया गया और उक्त सुनाई गई।
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