लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश न्यूज़ हेडलाइंस

चाइनिज मांझा, नायलन,पीतल तथा शीशे के मिश्रण से बने धागों की बिक्री पर रोक

PRIYANKA THAKUR | Jan 27, 2022 at 4:32 pm

जिलादंडाधिकारी ने धारा-144 के तहत आदेश किए पारित

HNN / धर्मशाला

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों की अनुपालना करते हुए जिला कांगड़ा में दो महीनों के लिए नायलन पीतल के मिश्रण से बने पक्के धागों, चाइनिज मांझा, शीशे के मिश्रण से बने धागों के इस्तेमाल तथा बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इस बाबत जिला दंडाधिकारी डा निपुण जिंदल ने धारा-144 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा कि 22 जनवरी को इंदौरा में पतंग उड़ाने में मांझे के प्रयोग से एक व्यक्ति की नाक में गंभीर चोट आने की मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त हुई थी।

जिसके चलते अब कांगड़ा जिला में नायलन पीतल के मिश्रण से बने पक्के धागे, चाइनिज मांझा, शीशे के मिश्रण से बने धागोें की बिक्री तथा उपयोग पर आगामी दो महीनों के लिए तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है। चाइनिज मांझा तथा पक्का धागे के कारण पक्षियों को भी नुक्सान पहुंचने की संभावना बनी रहती है यह धागा पर्यावरण की दृष्टि से भी हानिकारक है।

जिलादंडाधिकारी डा निपुण जिंदल ने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने पर धारा-188 के तहत आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए संबंधित उपमंडलाधिकारियों तथा तहसीलदार स्तर के अधिकारियों को कार्रवाई के लिए प्राधिकृत किया गया है इसके साथ ही खाद्य आपूर्ति विभाग को भी इन धागों की बिक्री संबंधी रोक के आदेशों को लेकर दुकानों का नियमित निरीक्षण करने के लिए कहा गया है।

आपकी राय, हमारी शक्ति!
इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया साझा करें


Join Whatsapp Group +91 6230473841