HNN/ चंबा
सिविल जज एवं न्यायिक दंडाधिकारी उमेश वर्मा ने ग्राम पंचायत जुंगरा तीसा में आयोजित विधिक सेवा प्राधिकरण शिविर में अध्यक्षता करते हुए कहा कि जिस समाज में नारी का सम्मान होता है, वह समाज निरंतर उन्नति करता है। समाज के चर्तुमुखी विकास के लिए प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता आवश्यक है।
विधिक सेवा प्राधिकरण समाज में महिलाओं,पिछड़े कमजोर वर्ग,अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, असहाय बच्चे और ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम हो विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कमजोर तबकों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य कर रहा है।
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इस दौरान उन्होंने लोक अदालत के बारे में भी जानकारी दी। सिविल जज एवं न्यायिक दंडाधिकारी ने यह भी कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण से एक सादे पेपर पर प्रार्थना पत्र लिखकर निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त की जा सकती है। परंतु इस कार्य हेतु पात्रता का होना अनिवार्य है। शिविर में नायब तहसीलदार लतीफ मोहम्मद ने उपस्थित लोगों को विभिन्न विभागीय योजनाओं व कार्यों के बारे में अवगत करवाया।
विधिक सेवा प्राधिकरण के जागरूकता शिविर के इस कार्यक्रम में विभिन्न अधिवक्ताओं ने दंड प्रक्रिया की धारा 125, नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, विभिन्न महिलाओं के अधिकारों,मौलिक कर्तव्य मौलिक,अधिकार,एफआईआर व अन्य कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
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