Himachalnow / सोलन
कर न चुकाने पर वाहन जब्ती की कार्रवाई होगी – क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
एसआरटी और पीजीटी कर जमा करने की अंतिम तिथि घोषित
परिवहन विभाग ने विशेष सड़क कर (SRT) और यात्री एवं माल कर (PGT) के भुगतान की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोलन सुरेंद्र ठाकुर ने वाहन मालिकों से आग्रह किया है कि वे निर्धारित तिथि से पहले अपना कर भुगतान सुनिश्चित करें, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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सरकार ने जारी की अधिसूचना, 31 मार्च के बाद नहीं मिलेगी छूट
उन्होंने बताया कि 17 फरवरी 2025 को सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तय की गई है। निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी वाहन मालिक को छूट प्रदान नहीं की जाएगी और बकाया कर न चुकाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
देर से भुगतान करने पर 10% पेनल्टी लगेगी
जो वाहन मालिक अब तक विशेष सड़क कर (SRT) और यात्री एवं माल कर (PGT) का भुगतान नहीं कर पाए हैं, वे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, सोलन में 10 प्रतिशत पेनल्टी के साथ कर का भुगतान कर सकते हैं।
कर न चुकाने वालों के वाहन होंगे जब्त
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि 31 मार्च 2025 तक बकाया कर का भुगतान नहीं किया गया, तो ऐसे वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
परिवहन विभाग ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वह नियत तिथि से पहले अपना कर भुगतान करें और किसी भी प्रकार की परेशानी से बचें।
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