उत्तराखंड/कोटद्वार
वनंत्रा रिजॉर्ट मर्डर केस में कोर्ट का फैसला, पुलकित आर्य और दो अन्य आरोपी हत्या के दोषी
उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उसके दो कर्मचारियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या, सबूत मिटाने और यौन उत्पीड़न के आरोपों में दोषी ठहराया है। अब कुछ ही देर में अदालत सजा का एलान करेगी।
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चीला नहर से मिला था शव, पहली नौकरी में ही चली गई थी जान
घटना 18 सितंबर 2022 की है, जब अंकिता की हत्या कर शव को चीला शक्ति नहर में फेंक दिया गया था। एक सप्ताह बाद उसका शव बरामद हुआ। यह मामला पूरे देश में गुस्से का कारण बना और सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लोगों ने न्याय की मांग की। अंकिता महज 20 दिन पहले वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी पर लगी थी।
दो साल आठ महीने की लंबी सुनवाई के बाद आया फैसला
इस केस की पहली सुनवाई 30 जनवरी 2023 को हुई थी। एसआईटी ने कुल 97 गवाह तैयार किए, जिनमें से 47 को कोर्ट में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 500 पन्नों का आरोपपत्र दायर किया और तमाम दलीलों के बाद 30 मई को अदालत ने अंतिम निर्णय सुनाने की तारीख तय की थी। अब कोर्ट ने तीनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाना), और 354 (यौन उत्पीड़न) में दोषी करार दे दिया है।
कोर्ट परिसर में कड़ा सुरक्षा बंदोबस्त, निषेधाज्ञा लागू
कोटद्वार कोर्ट परिसर में सुरक्षा को लेकर अभूतपूर्व व्यवस्था की गई। पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और उत्तरकाशी से भारी पुलिस बल बुलाया गया। डेढ़ कंपनी पीएसी के जवान भी तैनात हैं। 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है, और चार मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। किसी को भी समूह में प्रवेश या प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई।
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