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विशेष पुर्ननिरीक्षण 2025 के तहत मतदाता सूची में 28 नवंबर तक दर्ज करवा सकेंगे नाम : बीएलओ अभिषेक डोगरा।

PARUL | 8 नवंबर 2024 at 8:20 pm

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Himachalnow/ऊना/वीरेंद्र बन्याल

उप तहसील जल के अंतर्गत एवं चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के बूथ नं. 86 टकोली के बीएलओ अभिषेक डोगरा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना जतिनलाल ने ऊना जिले में पांचों विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूचियों के विशेष पुर्ननिरीक्षण 2025 कार्यक्रम तहत विशेष अभियान का आयोजन किया गया है।कार्य दिवस पर विशेष अभियान 9-10 और 23- 24 नवंबर को जिले के सभी मतदान मतदान केंद्रों पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा।इस प्रक्रिया में मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने के लिए दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ऊना जिले में सभी विधानसभा क्षेत्रों में फोटो युक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशित किया गया है।


इस दौरान जिन व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में नहीं है या 1 जनवरी 2025 को 18 साल की आयु पूर्ण कर रहे हैं।वह सभी अपने नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।विशेष अभियान के तहत 9 -10 और 23- 24 नवंबर को मतदान केंद्रों पर राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटस द्वारा दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएगी।सभी दावे और आपत्तियों का निपटारा 24 दिसंबर तक कर लिया जाएगा।और 6 जनवरी 2025 को फोटो युक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन होगा।बीएलओ टकोली अभिषेक डोगरा ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना जतिन लाल द्वारा प्राप्त 9- 10 और 23- 24 नवंबर को विशेष अभियान के तहत मतदाताओं का पंजीकरण व अपात्र मतदाताओं का नाम हटाना शामिल है।

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अभिषेक डोगरण ने बताया कि मतदाता बनने की योग्यता,भारत का नागरिक हो और 1 जनवरी 2025 को या इससे पहले 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पहली बार मतदाता बनने के पात्र हुए हैं। बह भी इस अवसर का लाभ उठाकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं।और मृत्यु व रूपांतरण के कारण अपात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए फॉर्म नंबर 7 का भरा जाना आवश्यक है।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने बताया कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के लिए निर्धारित पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार ऊना जिले के पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियां, प्रारूप,प्रकाशन के उपरांत आमजन के निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवा दी गई है। उन्होंने कहां की केवल मतदाता का पहचान पत्र होना ही मतदान का अधिकार सुनिश्चित नहीं करता बल्कि नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना भी आवश्यक है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि 9 -10 और 23- 24 नवंबर को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाएं और बीएलओ के पास उपलब्ध मतदाता सूची में अपना नाम जांच लें।

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