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नाहन शहर में पशुओं को निराश्रित छोडने पर होगा दस हजार का चालान

SAPNA THAKUR | 26 अक्तूबर 2021 at 4:58 pm

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HNN/ नाहन

जिला में पशुओं को सड़कों पर निराश्रित छोड़ने वाले पशु मालिकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी तथा नाहन शहर की सड़कों पर पशुओं को छोड़ने वाले लोगों का दस हजार रुपये का चालान किया जाएगा। यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने उपायुक्त कार्यालय में पशुपालन विभाग द्वारा गोवंश संरक्षण हेतु आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने नगर परिषद नाहन के अधिकारियों को निर्देश दिये कि शहर में टैग लगे निराश्रित पशुओं को माता बाला सुन्दरी गोसदन तथा बिना टैग लगे पशुओं को कोटला बडोग गोशाला राजगढ में दो दिन के भीतर भेजना सुनिश्चित करें ताकि इन निराश्रित पशुओं को संरक्षण प्राप्त हो सके व उनसे होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके।

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उन्होंने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि गोसदन संचालकों तथा वहां कार्य करने वाले कर्मचारियों को गोबर से बनने वाले उत्पादों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए ताकि गोसदनों की आय में बढ़ोतरी हो और उनका संचालन सुचारु रुप से किया जा सके।

इसके अतिरिक्त उन्होने जिला पंचायत अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि आगामी ग्राम सभा में लोगों को गोवंश को सडको पर न छोड़ने बारे जागरुक करें तथा पंचायत स्तर पर कार्यबल भी गठित करें ताकि पशुओं को सड़कों पर छोड़ने वाले लोगों पर कार्यवाही की जा सके।

उन्होने कहा कि जिला के सभी गोसदनों की वस्तुस्थिति की रिर्पोट 15 नवंबर तक भेजना सुनिश्चित करें। उन्होने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग पशुओं को सड़कों पर छोडते है उनके खिलाफ अधिनियम के तहत प्रथम बार में पांच सौ रुपये तथा उसके पश्चात सात सौ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

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