HNN/मंडी
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) मंडी की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 19 सितम्बर, 2019 को 17 वर्षीय पीड़िता ने अपनी माता के साथ पुलिस थाना जंजैहली में बयान दर्ज करवाया था कि वह वर्ष 2014 में दोषी जोकि सरकाघाट का रहने वाला है, के साथ फोन पर संपर्क में आई थी।
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इसके बाद दोषी पीड़िता से घर मिलने गया था और उससे दुष्कर्म किया। पीड़िता ने यह भी बयान दर्ज करवाया था कि आरोपी उसे शादी का झांसा देकर जबरदस्ती अपने घर ले गया और करीब 2 साल तक उसका शारीरिक शोषण किया। बाद में अनुसूचित जाति का कहकर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया और जिससे तंग होकर वह अपने मायके आ गई।
पुलिस थाना जंजैहली में दोषी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। छानबीन पूरी होने पर थाना अधिकारी द्वारा मामले का चालान अदालत में दायर किया था। मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 22 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए तथा सरकार की तरफ से पैरवी उपजिला न्यायवादी नितिन शर्मा द्वारा की गई।
अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और उक्त सजा सुनाई। यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे 2 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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