HNN/काँगड़ा
दिवाली की रात में दो घंटे तक सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी। यह निर्देश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की अनुपालना में जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार दिवाली की रात आठ बजे से लेकर रात दस बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकते हैं। इसके अलावा गुरुपर्व, क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या पर भी पटाखे चलाने के लिए समय निर्धारित किया गया है।
ग्रीन पटाखों का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं, जो कम प्रदूषण वाले होते हैं। यह निर्देश पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जारी किए गए हैं। जिला दंडाधिकारी हेमराज बैरवा की ओर से आदेश पारित किए गए हैं और लोगों से इसका पालन करने की अपील की गई है।
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यह निर्देश धर्मशाला और कांगड़ा जिला के शहरी क्षेत्रों में लागू होंगे। लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे इन निर्देशों का पालन करें और पर्यावरण की सुरक्षा में अपना योगदान दें।
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