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चाकू से पत्नी की हत्या करने के आरोपी को उम्रकैद की सजा

HNN/ किन्नौर

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने चाकू से पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इतना ही अदालत ने दोषी को 200000 रूपए का जुर्माना भी लगाया है। उपजिला न्यायवादी किन्नौर स्थित रामपुर कमल चंदेल ने बताया कि 3 मई 2018 को गांव बठारा से ऊपर जंगल में एक महिला पर भालू के हमले की सूचना मिली थी।

जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान जब महिला के पति हरका बहादुर के ब्यान दर्ज किये गए तो उसने बताया कि उसकी पत्नी पर भालू ने हमला कर उसे मार दिया है। परंतु जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सबके होश उड़ गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तेजधार हथियार से महिला की मौत होने का खुलासा हुआ।

इसके बाद पुलिस थाना झाकड़ी में आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया और हरका बहादुर को जांच में शामिल किया जिसे पत्नी की हत्या में उसकी संलिप्तता पाई गई। तफ्तीश पूरी होने पर चालान को अदालत में पेश किया गया। ट्रायल के दौरान 18 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए।वैज्ञानिक और मेडिकल सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोषी हरका बहादुर को पत्नी की हत्या करने का दोषी पाया गया।


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