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कुल्लू दशहरे में सुरक्षा के मद्देनजर धारा 163 लागू

Published ByNEHA Date Oct 10, 2024

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HNN/कुल्लू

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर धारा 163 लागू की गई है। जिला दंडाधिकारी तोरुल एस. रवीश ने आदेश जारी किया है कि 13 से 19 अक्टूबर तक कुल्लू, भुंतर और मनाली क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति को हथियार रखने की अनुमति नहीं होगी, सिर्फ पुलिस, अर्द्धसैनिक और सैन्य बलों को छोड़कर।

इस दौरान जिले की सीमाएं सुरक्षा की दृष्टि से सील होंगी और प्रवेश द्वारों पर चैकपोस्ट लगाई जाएंगी। लाहौल-स्पीति की ओर से आने वाले हर व्यक्ति पर भी पुलिस की नजर रहेगी। जिला दंडाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों, नगर परिषद सदस्यों और पंचायत प्रधानों को यह उत्तरदायित्व सौंपा है कि वे हथियार सहित कुल्लू जिले में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सूचना पुलिस को दें।

धारा 163 के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम दशहरा उत्सव के दौरान सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उठाया गया है। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से सहयोग करने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

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