सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट-पीजी काउंसलिंग को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए तुरंत प्रभाव से काउंसलिंग शुरू करने को कहा है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द शुरू होनी चाहिए।
कोर्ट के फैसले के बाद नीट पीजी काउंसलिंग और एडमिशन का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 27 प्रतिशत OBC और 10 प्रतिशत आर्थिक कमज़ोर वर्ग आरक्षण को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने माना है कि आरक्षण इसी सत्र से लागू होगा।
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