Himachalnow / सोलन
नियंत्रित मूल्य पर खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश
खाद्य वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य तय
ज़िला दंडाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश, 1977 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ज़िले में विभिन्न खाद्य वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करने के संबंध में अधिसूचना जारी की है।
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अधिसूचना के अनुसार, इन नियंत्रित दरों में सभी कर और अन्य आकस्मिक शुल्क शामिल होंगे।
मांस, मछली और पोल्ट्री उत्पादों की दरें
- बकरा एवं भेड़ा मीट – ₹550 प्रति किलोग्राम
- सुअर का मीट – ₹300 प्रति किलोग्राम
- चिकन ड्रेस्ड – ₹180 प्रति किलोग्राम
- ब्रॉयलर ड्रेस्ड – ₹240 प्रति किलोग्राम
- बिना तली मछली – ₹250 प्रति किलोग्राम
रोटी, परांठे और भोजन की दरें
- तंदूरी चपाती – ₹10 प्रति पीस
- तवा चपाती – ₹08 प्रति पीस
- भरा हुआ परांठा – ₹30 प्रति पीस
- फुल डाइट (चावल, चपाती, दाल, सब्जी) – ₹90 प्रति प्लेट
- पूरी प्लेट चावल – ₹50 प्रति प्लेट
- दाल फ्राई – ₹60 प्रति प्लेट
- सब्जी/चना एवं दही के साथ दो पूरियां – ₹50 प्रति प्लेट
- रायता – ₹50 प्रति प्लेट
दूध, पनीर और डेयरी उत्पादों की दरें
- स्थानीय दूध – ₹50 प्रति लीटर
- पैकेट बंद दूध – मुद्रित मूल्य के अनुसार
- पनीर – ₹300 प्रति किलोग्राम
- दही – ₹70 प्रति किलोग्राम
- सभी ब्रांड के शीतल पेय – मुद्रित मूल्य के अनुसार
उपभोक्ता अधिकार और नियमों का पालन अनिवार्य
अधिसूचना के अनुसार, ब्रेड और दूध जैसे पैकेट बंद उत्पादों पर मूल्य और पैकिंग की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए।
प्रत्येक दुकानदार को अपनी दुकान में सभी खाद्य वस्तुओं की मूल्य सूची स्पष्ट स्थान पर प्रदर्शित करनी होगी। इसके अलावा, सभी खरीददारी का बिल रखना और उपभोक्ता की मांग पर कैश मेमो या बिल जारी करना अनिवार्य होगा।
अधिसूचना की वैधता
यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से एक महीने तक मान्य रहेगी।
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