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Drone Registration / कांगड़ा जिले में ड्रोन संचालन के लिए अब पंजीकरण अनिवार्य, सात दिन की मिली मोहलत

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Drone Registration : कांगड़ा जिले में ड्रोन संचालन के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। सभी ड्रोन मालिकों को सात दिन के भीतर संबंधित पुलिस थाने में जानकारी जमा करनी होगी।

कांगड़ा

सार्वजनिक सुरक्षा और निगरानी के उद्देश्य से प्रशासन का बड़ा फैसला

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सात दिन के भीतर ड्रोन का पुलिस थाने में पंजीकरण जरूरी
कांगड़ा जिले में अब कोई भी व्यक्ति, संस्था, संस्थान या सरकारी एजेंसी ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) का संचालन बिना पंजीकरण के नहीं कर पाएगी। जिला दंडाधिकारी हेमराज बैरवा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 33 व 34 के तहत यह आदेश जारी किए हैं। पंजीकरण की अंतिम समय सीमा ड्रोन खरीद या संचालन की तिथि से सात दिन रखी गई है।

पंजीकरण के लिए मांगी जाएंगी ये जानकारियां
पंजीकरण के समय ड्रोन का मॉडल, सीरियल नंबर (यदि उपलब्ध हो), उड़ान क्षमता, उपयोग का उद्देश्य (जैसे कृषि, निगरानी, फोटोग्राफी, आपातकालीन सेवाएं आदि), ऑपरेटर का नाम, पता, संपर्क नंबर और यदि हो तो रिमोट पायलट लाइसेंस की प्रति देना अनिवार्य होगा।

सभी थाना प्रभारी बनाएंगे ड्रोन पंजीकरण रजिस्टर
जिला प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि सभी थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्रों में ड्रोन पंजीकरण हेतु अलग से रजिस्टर तैयार करें और इसकी जानकारी समय-समय पर पुलिस अधीक्षक कांगड़ा को भेजें।

आदेशों की अवहेलना पर होगी सख्त कार्रवाई
उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था इन आदेशों का उल्लंघन करती है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम और अन्य कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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