नीट परीक्षा परिणाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हैं, जिसमें से ग्रेस मार्क्स, री-एग्जाम और परीक्षा कैंसिल वाली याचिकाओं पर आज (13 जून) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोहराया कि वह नीट-यूजी, 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगी और हम इसे रोकेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनटीए ने जानकारी दी है वे उन 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द कर रहे हैं।
साथ ही केवल इन्हीं छात्रों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को 23 जून को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। इसके नतीजे 30 जून को आएंगे। परीक्षा नहीं देने पर ग्रेस अंक लागू रहेंगे।
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