नाहन।
जिला परिषद सिरमौर के वार्डों के परिसीमन को लेकर जारी अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि परिसीमन से जुड़ी पूर्व में जारी सभी अधिसूचनाएं अब प्रभावी नहीं रहेंगी।
उपायुक्त द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा देवेंद्र सिंह नेगी बनाम हिमाचल प्रदेश व अन्य मामले में दिए गए निर्णय के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई है।
उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 9(2) के तहत 8 जनवरी 2025, 15 फरवरी 2025 और 1 मई 2025 को जारी अधिसूचनाओं को निरस्त एवं रद्द किया गया है।
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इसके परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग द्वारा 15 फरवरी 2025 तथा 19 नवंबर 2025 को राजपत्र में प्रकाशित परिसीमन संबंधी अधिसूचनाओं को भी वापस ले लिया गया है।
उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने बताया कि जिला परिषद सिरमौर के वार्डों के परिसीमन से संबंधित उपायुक्त कार्यालय द्वारा 1 अगस्त 2025 को जारी अधिसूचना को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त एवं रद्द किया जाता है।
उन्होंने कहा कि यह निर्णय न्यायालय के आदेशों के अनुरूप लिया गया है और आगे की प्रक्रिया भी विधिक दिशा-निर्देशों के अनुसार ही अपनाई जाएगी।
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