Himachalnow / शिमला
हिरासत में यातना सभ्य समाज पर गंभीर सवाल
सूरज हत्याकांड : सीबीआई कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, दोषी पुलिस अधिकारियों को बर्खास्तगी की तैयारी
आठ दोषी पुलिसकर्मियों को उम्रकैद
शिमला के कोटखाई में हुए बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले से जुड़े सूरज लॉकअप हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने आईजी जहूर हैदर जैदी, डीएसपी मनोज जोशी समेत आठ पुलिसकर्मियों को उम्रकैद की सजा दी। सभी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषियों की नौकरी भी जाने की संभावना है। कोर्ट के निर्देशानुसार, राज्य सरकार दोषियों पर कंडक्ट रूल्स के तहत कार्रवाई करेगी और उन्हें बर्खास्त करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।
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गवाहों और सबूतों से खुला राज
इस मामले में कोटखाई थाने के संतरी दिनेश की अहम भूमिका रही। उन्होंने सूरज की लॉकअप में मौत का सच सामने लाने में बड़ी भूमिका निभाई। सीबीआई जांच में पाया गया कि पुलिस ने सूरज को अपराध कबूलने के लिए यातनाएं दीं, जिससे उसकी हिरासत में ही मौत हो गई। संतरी दिनेश ने पुलिस की मनगढ़ंत कहानी को उजागर करते हुए डीएसपी के मोबाइल में सेव रिकॉर्डिंग को मुख्य सबूत के रूप में पेश किया।
दोषियों पर कोर्ट का सख्त रुख
सीबीआई कोर्ट ने हिरासत में यातना और मौत को जघन्य अपराध करार दिया। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि हिरासत में हिंसा व्यक्ति के अधिकारों पर आघात है। यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक यातना भी है। सभ्य समाज में ऐसे अपराध अक्षम्य हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोषियों पर नरमी बरतना संभव नहीं है।
परिजनों को मिलेगा मुआवजा
कोर्ट ने सूरज के परिजनों को मुआवजा देने की सिफारिश की है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए मुआवजे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जुर्माने की राशि का 90% हिस्सा परिजनों को मिलेगा।
हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देंगे दोषी
वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कोछड़ ने बताया कि सीबीआई कोर्ट के फैसले को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। दोषियों के परिजनों ने भी फैसले को अन्यायपूर्ण बताते हुए न्याय के लिए हाईकोर्ट जाने की बात कही।
नौकरी से बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू
कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने की तैयारी में है। सर्विस रूल्स के तहत सभी को पहले निलंबित किया जाएगा और फिर ऑपरेशन ऑफ जजमेंट के तहत बर्खास्तगी की प्रक्रिया पूरी होगी।
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