HNN/ नाहन
जिला सिरमौर में 23 जनवरी 2022 तक सभी पात्र श्रमिकों को ई-श्रम कार्ड योजना से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। यह निर्देश उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने आज उपायुक्त कार्यालय में आयोजित श्रम विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान संबंधित विभागों को दिए। उन्होंने बताया कि ई-श्रम कार्ड योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ देने के लिए श्रम-पोर्टल पर पंजीकरण करवाया जा रहा है, जिसके तहत जिला सिरमौर में 161088 लोगों को पंजीकृत करवाया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि जिला सिरमौर में इस योजना के शुभारंभ के बाद अब तक 40000 से अधिक लोगों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया जा चुका है। उपायुक्त ने सभी उपमंडल अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है इसलिए सभी पात्र व्यक्तियों को आधार कार्ड से जोड़ना सुनिश्चित करें तथा इसके लिए दूरदराज के क्षेत्रों में व पंचायत स्तर पर आधार कार्ड बनाने के लिए कैंप का आयोजन करें।
उन्होंने बताया कि कोई भी कामगार, जो घर पर, आंगनवाड़ी वर्कर, मनरेगा, आशा वर्कर, मछली पालक, रेहड़ी वाले, छोटे दुकानदार, दुकानों में काम करने वाले श्रमिक, टैक्सी चालक, ऑटो रिक्शा चालक, बस ट्रक चालक व परिचालक, प्लंबर, कूड़ा कचरा उठाने वाले श्रमिक, बोझ उठाने वाले श्रमिक, खेतिहर किसान और इसी तरह किसी भी अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिक इस योजना के तहत योग्य है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों के लिए सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ प्रदान करने के लिए श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया गया है।
इस पोर्टल के तहत देश व प्रदेश के श्रमिकों का एक राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस तैयार किया जाना है, जिसके तहत सरकार श्रमिकों के लिए आगामी समय में बड़े स्तर पर योजनाएं बनाएगी और जो लोग श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाएंगे, वह लोग आगामी समय में सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे।उन्होंने बताया जो भी श्रमिक, जिन्होंने अपना इ-पंजीकरण श्रम पोर्टल पर करवाया है, उन्हें श्रमिक कार्ड दिया जाएगा तथा इस कार्ड के बन जाने पर श्रमिक को दो लाख तक का दुर्घटना बीमा का लाभ भी मिलेगा।
अगर श्रमिक आंशिक रूप से विकलांग होता है तो उसे 1 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, आने वाले समय में भारत सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए जो भी योजनाएं लागू की जाएगी वह श्रम कार्ड के माध्यम से प्रदान की जाएगी। उन्होंने पंचायत विभाग को आगामी दो जनवरी को आयोजित होने वाली ग्राम सभा बैठक में अधिक से अधिक लोगों को ई-श्रम के तहत पंजीकृत करवाने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला श्रम अधिकारी जितेंद्र बिंद्रा ने बताया कि श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने हेतु केवल आधार कार्ड, मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड के साथ लिंक हो, व सेविंग बैंक अकाउंट नंबर का होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए कामगार की आयु 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए और जो श्रमिक कर्मचारी राज्य बीमा निगम व कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ न लेते हो, वह इस योजना के लिए पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त, पात्र व्यक्ति e-shram.gov.in पर स्वयं लॉगइन कर सकता है अथवा नजदीकी लोक मित्र केंद्र या सीएससी सेंटर में जाकर मुफ्त में अपना पंजीकरण करवा कर श्रम कार्ड प्राप्त कर सकता है।