HNN / सराहाँ
सराहां में गत मई माह में हुई चोरी मामले में बीते कल राजगढ़ अदालत ने दोषी को 1 साल के कारावास की सजा सुनाई। इतना ही नहीं उस पर 5000 का जुर्माना भी लगाया है। यदि आरोपी यह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
दरअसल, गत मई माह में आरोपी अनिल कुमार निवासी यमुनानगर ने सराहां निवासी धनीराम के घर से नकदी व जेवरात चोरी किए थे। मामले में थाना प्रभारी सराहां बलदेव ठाकुर ने जांच के बाद चालान अदालत में पेश किया। इसके बाद बीते कल न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने दोषी को उक्त सजा सुनाते हुए उस पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया।
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