HNN/किन्नौर
जिला किन्नौर में अतिरिक्त सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर की अदलात ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास सहित 20 हजार रुपए के जुर्माना की सज़ा सुनाई है। दोषी की पहचान 26 वर्षीय मेहर सिंह निवासी रामपुर, जिला शिमला के रूप में हुई है।
बता दें कि मामला वर्ष 2020 का है। जब मेहर सिंह ने पीड़िता से फोन पर संपर्क किया और उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले गया। कुछ समय घर में रखने के बाद उसे तंग करने लगा। जिसके बाद उसने पीड़िता को यह कहकर उसके माता-पिता के पास छोड़ा कि वह उसे ले जाएगा, लेकिन वह वापस नहीं आया। जिसके बाद पीड़िता और उसकी माता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना झाकड़ी में मामला दर्ज करवाया।
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पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। वहीं सरकार की ओर से मामले की पैरवी विशेष अभियोजक कमल चंदेल, एनएस चौहान और केएस जरयाल ने की। विशेष अभियोजक कमल चंदेल ने बताया कि अदालत में दोष सिद्ध होने पर दोषी को 20 साल के कठोर कारावास सहित 20 हजार रुपए के जुर्माना की सज़ा सुनाई है।
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