HNN/किन्नौर
राजधानी शिमला में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने चिट्टा के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को दो वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माना की सज़ा सुनाई है। दोषी की पहचान 34 वर्षीय विद्या सिंह निवासी खनेरी, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला के रूप में हुई है।
बता दें कि मामला 19 मार्च 2019 का है। जब पुलिस की टीम ने गश्त व नाकाबंदी के दौरान पिप्टी मोड़ के पास एक युवक कल्याणपुर की तरफ से पिप्टी मोड़ की ओर आ रहा था। उसके हाथ में एक कैरीबैग था और पुलिस की गाड़ी को सामने देखकर वह एकदम रुक गया और तेज कदमों से पीछे की तरफ चलने लगा। जिसके बाद पुलिस की टीम को शक के आधार पर गाड़ी रोककर युवक को थोड़ी दूरी पर पकड़ लिया।
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पुलिस ने जब आरोपी के कैरी बैग की तलाशी ली, तो उसमें एक डिजिटल तराजू, 10 रुपये का अधजला नोट और एक प्लास्टिक पैकेट बरामद हुआ। प्लास्टिक पैकेट से 6 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार किया। मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल द्वारा की गई।
उन्होंने बताया कि ट्रायल के दौरान अदालत में 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया और आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को दो वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माना की सज़ा सुनाई है।
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