उपमंडलाधिकारी कल्पा ने कहा कि नशा करके वाहन चलाने पर लाइसेंस निलंबित होंगे, अब तक 42 लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं।
कल्पा
42 लाइसेंस निलंबित
उपमंडलाधिकारी कल्पा डॉ. अमित कल्थाईक ने बताया कि नशे की हालत में वाहन चलाने पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस विभाग की सिफारिश पर सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के नियम 21 के तहत 42 लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।
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यातायात नियम तोड़ने पर सख्ती
उन्होंने कहा कि तेज गति से वाहन चलाना, लाल बत्ती तोड़ना, व्यवसायिक वाहनों को ओवरलोड करना, मोबाइल फोन का प्रयोग करना, बिना हेलमेट और बिना सीटबेल्ट चलना जैसे मामलों पर भी पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी।
लोगों को किया जाएगा जागरूक
डॉ. कल्थाईक ने बताया कि जिला प्रशासन समय-समय पर सड़क सुरक्षा शिविर आयोजित करेगा ताकि लोगों को यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक किया जा सके और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
उन्होंने कहा कि यह मुहिम सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, जीवन के अधिकार, के तहत चलाई जा रही है ताकि सड़क सुरक्षा का महत्व आमजन तक पहुंच सके।
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