HNN / किन्नौर
27 नवंबर को प्रदेश के अधिकांश जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। वही, जिला किन्नौर में भी 27 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। अधिक जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव निशांत वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष धारा 138 के तहत एन आई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी-रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली, पानी, भरण-पोषण और अन्य (आपराधिक, कंपाउंडेबल व दीवानी विवाद) से संबंधित मामले शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त न्यायालयों में लंबित मामले जिनमें क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेंस, धारा 138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी-रिकवरी, वाहन दुर्घटना, श्रम विवाद, विद्युत व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भू-अधिग्रहण, सेवाओं से संबंधित तनख्वाह और भत्ते, सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले, राजस्व मामले व अन्य दीवानी मामले (किराया, सुखभोग अधिकार (गुजारा भत्ता), हिदायत संबंधी, विशिष्ट प्रदर्शन सूट शामिल हैं।
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