अब PAN की तरह वोटर आईडी कार्ड भी आधार से लिंक होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को चुनाव सुधारों पर एक विधेयक को मंजूरी दी, जिसके तहत आधार को मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card) से जोड़ने की अनुमति दी गई है।
मतदाता परिचय पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने का मकसद डुप्लीकेट वोटर आईडी से होने वाले फ्राड को रोकना है। सूत्रों के मुातबिक एक और सुधार लागू करने की मांग की गई है जिसमें अगले साल से नए वोटरों को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए एक साल में चार बार मौका दिया जाएगा।
अभी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की कटऑफ तारीख एक जनवरी है। इस दिन तक 18 साल की उम्र के युवक अपना नाम जुड़वा सकते हैं।