लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश न्यूज़ हेडलाइंस

अब 18 नहीं 21 साल में होगा बेटियों का विवाह, कैबिनेट ने दी मंजूरी

PRIYANKA THAKUR | 16 दिसंबर 2021 at 2:53 pm

Share On WhatsApp Share On Facebook Share On Twitter

देश में अब तक लड़कियों की शादी की मिनिमम उम्र 18 साल थी। लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 21 साल कर दिया है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की तरफ से कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन के लिए संसद में प्रस्ताव पेश करेगी।

गौरतलब हो कि मौजूदा कानून के मुताबिक देश में पुरुषों की विवाह की न्यूनतम उम्र 21 और महिलाओं की 18 साल है। लेकिन अब लड़कियों की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल की जाएगी। वही, सरकार बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में भी संशोधन करेगी।

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!

Join WhatsApp Group

आपकी राय, हमारी शक्ति!
इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया साझा करें


[web_stories title="false" view="grid", circle_size="20", number_of_stories= "7"]