HNN/शिमला
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के कनलोग कब्रिस्तान में प्रार्थना सभा आयोजित करने पर हाईकोर्ट ने पादरी को नोटिस जारी किया है। अदालत के आदेशों के बावजूद, पादरी शुक्रवार और रविवार को वहां प्रार्थना सभा करवा रहा था।
हाईकोर्ट ने पहले ही कब्रिस्तान में अवैध निर्माण को हटाने के निर्देश दिए थे और वहां सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि अदालत के आदेशों के बाद भी पादरी की गतिविधियां जारी हैं।
इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि न्यायालय ने निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत को लागू करने का प्रयास किया है, जिसमें पक्षों को सुनवाई में उपस्थित होने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए ।