शिमला
सरकार ने लिया बड़ा फैसला, पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा नया बल
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ठोस कदम उठाते हुए दो बड़े फैसले लिए हैं। एक ओर जहां राज्य में 500 मिलीलीटर तक की प्लास्टिक (पीईटी) पानी की बोतलों के इस्तेमाल पर 1 जून 2025 से प्रतिबंध लगा दिया गया है, वहीं 29 अप्रैल 2025 से सभी सार्वजनिक और निजी वाहनों में कार बिन्स लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
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बैठकों और सरकारी आयोजनों में नहीं चलेगी प्लास्टिक की बोतल
पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक डीसी राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 की धारा 3-ए (1) के तहत इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार राज्य सरकार, बोर्ड, निगम और निजी होटल-रेस्तरां अब बैठकों, सम्मेलनों व कार्यक्रमों में 500 मिली या उससे कम क्षमता की पानी की प्लास्टिक बोतलों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे।
अब होंगे पर्यावरण-अनुकूल विकल्प
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन प्लास्टिक बोतलों के स्थान पर कांच की बोतलें, स्टील कंटेनर या वॉटर डिस्पेंसर उपयोग में लाए जाएंगे। पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु यह निर्णय आवश्यक माना गया है।
कार बिन्स न लगाने पर 10 हजार जुर्माना
सरकार ने प्रदेश के सभी सार्वजनिक और निजी वाहनों में ‘कार बिन्स’ लगाना भी अनिवार्य किया है। यह प्रावधान 29 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। यदि किसी वाहन में कार बिन्स नहीं लगाए गए पाए गए तो उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि इधर-उधर जैव कचरा फेंकने पर 1,500 रुपये का जुर्माना भरना होगा।
वाहनों की पासिंग सिर्फ कार बिन्स की शर्त पर
आरटीओ और एमवीआई को अब यह अधिकार होगा कि वे केवल उन्हीं वाहनों को फिटनेस पासिंग या नया पंजीकरण दें, जिनमें कार बिन्स लगे हों।
कूड़ा फेंकने पर अब 5000 रुपये जुर्माना
राज्य सरकार ने एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक वस्तुओं और बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स को सार्वजनिक स्थलों, ढाबों, दुकानों और मंदिर परिसरों में फेंकने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाने का भी निर्णय लिया है।
पर्यावरण जागरूकता के लिए अभियान
राज्य सरकार विभिन्न विभागों के माध्यम से प्लास्टिक बोतलों के उपयोग को रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाएगी।
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