HNN/शिमला
संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर 14 साल तक चली सुनवाई के बाद नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया है।
मस्जिद में अवैध निर्माण की शिकायत 2010 में मिली थी, जिसके बाद नगर निगम ने 38 नोटिस जारी किए। इनमें 27 नोटिस सलीम नाम के व्यक्ति को भेजे गए। मामले में 46 पेशियां हुईं।
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वक्फ बोर्ड को भी 11 नोटिस जारी किए गए। मामले में रेजीडेंट वेलफेयर सोसायटी ने दावा किया कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है।
नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री के अनुसार, मामला अवैध निर्माण पर चल रहा है, भूमि किसके नाम है, इस पर बहस नहीं होगी।
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