HNN/शिमला
हिमाचल प्रदेश में मिड-डे मील कर्मियों को दो माह की छुट्टियों का वेतन नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मिड-डे मील कर्मियों को दो माह की छुट्टियों का वेतन देने के आदेश दिए थे।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि हाईकोर्ट ने दो माह की छुट्टियों का वेतन देने का आदेश देकर दरअसल मिड-डे मील कर्मियों के साथ हुए करार को दोबारा लिख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया सरकार की इस दलील से सहमति जताते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के आदेश जारी किए।
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मिड-डे मील कार्यकर्ताओं के संघ ने पूरे साल का वेतन मांगते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने संघ की याचिका को स्वीकारते हुए सरकारी स्कूलों में हजारों की संख्या में तैनात मिड-डे मील वर्करों को दस माह की जगह बारह महीने का वेतन दिए जाने के आदेश दिए थे।
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