HNN/ ऊना वीरेंद्र बन्याल
अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कोविड 19 संक्रमण से सुरक्षा के दृष्टिगत गुग्गा जाहर पीर डोहरू मंडलियों द्वारा गुणगान के सम्बन्ध में मंडलियों से संपर्क करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने के लिए सुरक्षा नियम तय किये हैं। नियमों के अनुसार मंडली में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोविड 19 नेगेटिव रिपोर्ट अथवा दोनों वैक्सीन लगे होने का प्रमाण पत्र साथ रखना होगा।
जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम पंचायत प्रधान अथवा शहरी निकाय प्रतिनिधि सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा मंडली में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना, सामाजिक दूरी व अन्य कोविड 19 अनुरुप व्यवहार की शर्तों का पालन करना भी अनिवार्य होगा। मंडली को किसी भी स्थान पर भीड़ एकत्रित करके जागरण, कीर्तन तथा भंडारा लगाने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
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जबकि सभी धार्मिक स्थलों पर भी दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्रित करने व जागरण, कीर्तन तथा भंडारा लगाने पर प्रतिबन्ध रहेगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा।
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