HNN/ शिमला
सेब सीजन 2024 के दृष्टिगत उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने उपमंडलवार सेब की ढुलाई पेटियों की बजाय किलो के आधार पर करने के लिए परिवहन दरें निर्धारित की हैं। उपायुक्त ने कहा कि सभी उपमंडलाधिकारियों द्वारा सेब ढुलाई के दृष्टिगत स्थानीय ट्रक ऑपरेटर यूनियन और सेब उत्पादक संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें उपमंडलाधिकारियों (ना.) द्वारा सेब परिवहन के लिए परिवहन शुल्क निर्धारित कर अनुमोदन के लिए भेजा गया था।
उन्होंने कहा कि सेब उत्पादकों की सुविधा के लिए सेब परिवहन के लिए परिवहन शुल्क निर्धारित किया गया है, ताकि उत्पादकों से उनकी फसल मंडियों तक पहुंचाने में कोई अधिक वसूली न कर सके। उपायुक्त ने बताया कि उपमंडल ठियोग से दिल्ली तक जाने वाले छह पहिया या इससे अधिक वाले ट्रक का 90 पैसे प्रति किलोमीटर, चंडीगढ़ तक टाटा 407 अथवा आईशर चार पहिया वाहन का एक रुपया 50 पैसे प्रति किलोमीटर, 20 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए पिकअप से परिवहन के लिए 2 रुपये 30 पैसा प्रति किलोमीटर और 20 किलोमीटर तक के दायरे के भीतर संपर्क मार्ग में चलने वाली पिकअप की दर 2 रुपये 50 पैसे प्रति किलोमीटर निर्धारित की गई है।
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उपमंडल रोहडू से दिल्ली तक जाने वाले ट्रक एवं अन्य वाहनों की दर 90 पैसे प्रति किलोमीटर, चंडीगढ़ तक ट्रक एवं अन्य वाहनों की दर एक रुपया 30 पैसे प्रति किलोमीटर, 20 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए पिकअप से परिवहन के लिए 2 रुपये 30 पैसा प्रति किलोमीटर और 20 किलोमीटर तक के दायरे के भीतर संपर्क मार्ग में चलने वाली पिकअप की दर 2 रुपये 50 पैसे प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है।
उपमंडल डोडरा-क्वार से चंडीगढ़ से दूर स्थित मंडियों व दिल्ली तक जाने वाली गाड़ियों की दर 90 पैसे प्रति किलोमीटर और चंडीगढ़ तक जाने वाली गाड़ियों की दर एक रुपया 30 पैसे प्रति किलोमीटर निर्धारित की गई है। कोटखाई उपमंडल से चंडीगढ़ तक और 250 किलोमीटर से कम दूरी तक परिवहन शुल्क एक रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर और दिल्ली एवं 250 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए परिवहन शुल्क 90 पैसे प्रति किलोमीटर निर्धारित की गई है।
उपमंडल रामपुर से चंडीगढ़ तक एक रुपये 50 पैसे प्रति किलोमीटर और दिल्ली के लिए 90 पैसे प्रति किलोमीटर परिवहन शुल्क निर्धारित किया गया है। जुब्बल उपमंडल से चंडीगढ़ तक और 250 किलोमीटर से कम दूरी तक एक रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर एवं दिल्ली और 250 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 90 पैसा प्रति किलोमीटर परिवहन शुल्क निर्धारित किया गया है।
उपमंडल कुमारसैन से दिल्ली तक जाने वाले छह पहिया ट्रक एवं इससे अधिक के लिए 90 पैसा प्रति किलोमीटर, चंडीगढ़ तक टाटा 407 एवं चार पहिया आईशर के लिए एक रुपये 50 पैसा प्रति किलोमीटर, 30 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए चलने वाली पिकअप के लिए 2 रुपये 70 पैसे प्रति किलोमीटर एवं संपर्क मार्ग में 30 किलोमीटर के दायरे के भीतर चलने वाली पिकअप का परिवहन शुल्क 3 रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है।
उपमंडल कुपवी और चौपाल से चंडीगढ़ से दूर स्थित मंडियों व दिल्ली तक छह पहिया ट्रक और इससे अधिक का 95 पैसा प्रति किलोमीटर, चंडीगढ़ तक छह पहिया ट्रक और इससे अधिक का एक रुपये 20 पैसे प्रति किलोमीटर, चंडीगढ़ तक जाने वाले टाटा 407 एवं आईशर चार पहिया का एक रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर, 20 किलोमीटर से अधिक दूरी तक चलने वाली पिकअप का 2 रुपये 50 पैसे प्रति किलोमीटर, संपर्क मार्ग में 20 किलोमीटर तक चलने वाली पिकअप का 2 रुपये 60 पैसा प्रति किलोमीटर परिवहन शुल्क निर्धारित किया गया है।
उन्होंने कहा कि यह दरें प्रति क्विंटल के हिसाब से निर्धारित की गई हैं। अधिक वसूली पर डिफाॅल्टर ट्रक, मिनी ट्रक, पिकअप, ऑपरेटर यूनियनों के खिलाफ कानूनी ककार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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