HNN / नाहन
सिरमौर जिला में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत वर्ष 2019 से 2021 तक 44 मामलों के तहत 51 पीड़ितों को 62 लाख रुपये की राहत राशि जारी की गई है। यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने जिला स्तरीय सतर्कता एंव प्रबोधन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि जिला में 2019 से अब तक कुल 53 मामलों में से 37 न्यायालय में लंबित, 09 मामले खारिज, 02 मामलों से एससी/एसटी की धाराएं हटाई गई, 04 मामलों की पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है जबकि 1 मामले में बरी किया गया है।
उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर के किसी भी विद्यालय तथा आंगनबाड़ी से विद्यार्थियों के साथ भेदभाव अथवा छुआछूत का मामला संज्ञान में नहीं आया है। उन्होंने शिक्षा व महिला एवं बाल विकास विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए की उनके अधिनस्थ संस्थानों में भेदभाव अथवा छुआछूत की कोई भी घटना न हो। इसके उपरान्त, स्थानीय स्तरीय समिति की बैठक में तहसील कल्याण अधिकारी के माध्यम से प्राप्त हुए 5 मामलों में विशेष सक्षम व्यक्तियों के लिए कानूनी संरक्षक नियुक्त करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया, जिसमें दीदक खनोटियो की सीमा कुमारी के लिए चंद्रप्रकाश को कानूनी संरक्षक नियुक्त किया।
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इसके अतिरिक्त, सतौन के जोगिंदर सिंह के लिए प्रेरणा, डिलमन की अनु कुमारी के लिए अनिल कुमार, अमरपुर मोहल्ला नाहन के अशोक कुमार के लिए नागेंद्र कुमार व बनेठी की सीमा देवी के लिए सुनील शर्मा को कानूनी संरक्षक नियुक्त करने के मामले शामिल रहे। उपायुक्त ने जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति की बैठक में डॉ वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज में दिव्यांगजनों को चिकित्सा प्रमाण पत्र बनाने के लिए सप्ताह में 2 दिन निर्धारित करने के निर्देश स्वास्थ्य अधिकारियों को दिए।
इसके अतिरिक्त, दिव्यांग जनों को बसों में सीट आरक्षण संबंधी मामलों में सख्त निर्देश जारी किए और बसों में दिव्यांगों को सीट उपलब्ध कराने के मामले में शिकायत मिलने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
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