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अवकाश के बाद ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जरूरी होगी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट

Published BySAPNA THAKUR Date Aug 5, 2021

HNN/ लाहौल

उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट नीरज कुमार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत एक आदेश जारी किया है। जारी किए गए आदेश के मुताबिक अब अवकाश काटने के बाद सरकारी अधिकारी या कर्मचारी तभी ड्यूटी ज्वाइन कर पाएंगे जब उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होगी।

ये रिपोर्ट ड्यूटी ज्वाईन करने के 72 घंटे की अवधि से पूर्व की नहीं होनी चाहिए। आदेश की प्रतियां सभी विभागों के कार्यालय अध्यक्षों को अनुपालना के लिए भेज दी गई हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि जिला में प्रवेश करने वाले सभी प्रवासी मजदूरों के लिए भी अब कोरोना वायरस टेस्ट अनिवार्य होगा।

इसमें संबंधित ठेकेदार की भी जिम्मेदारी पूरी तरह से तय की गई है। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होने की सूरत में उन्हें कोविड केयर सेंटर या होम आइसोलेशन में रहना होगा। आदेश की अवहेलना होने की सूरत में अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।

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