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HNN/ चम्बा

सेंट स्टीफन सीनियर सेकेंडरी स्कूल चम्बा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चम्बा द्वारा जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चम्बा के सचिव पंकज गुप्ता ने विद्यार्थियों को लैंगिक भेदभाव की रोकथाम के बारे में जागरूकता में युवाओं का योगदान विषय पर विस्तृत जानकारी दी। पंकज गुप्ता ने कहा कि लैंगिक असमानता में हम तब तक बदलाव नहीं ला सकते जब तक इसकी शुरुआत खुद से नहीं करेंगे।

समाज में बदलाव लाने के लिए युवाओं की सोच में बदलाव लाना जरूरी है। सामाजिक बदलाव में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि लैंगिक समानता के लिए युवाओं ने कदम बढ़ा दिए तो समाज में लैंगिक भेदभाव की कोई जगह नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि 9 नवंबर 1995 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत समाज के सभी जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता निशुल्क उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है।

विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गरीब व्यक्ति, महिलाएं, बच्चे, वृद्धों आदि को किसी भी विभाग, न्यायालय, उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय में नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। 3 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति, महिला, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या बच्चे निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए केवल एक पत्र विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखना होगा। नालसा एप के माध्यम से भी अब किसी भी प्रकार की सहायता पात्र व्यक्ति ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी अथवा सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दूरभाष नंबर 01899-226309 पर संपर्क करें।

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