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चैत्र नवरात्र के दौरान इतने अप्रैल तक लागू रहेगी धारा 144

HNN / ऊना

माता चिंतपूर्णी मंदिर में चैत्र नवरात्रों के चलते कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए 10 अप्रैल तक धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान कानून एवं व्यवस्था में तैनात जवानों को छोडकर किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्रेय अस्त्र लेकर चलने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। साथ ही इस दौरान पॉलीथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

गौरतलब है कि चिंतपूर्णी में नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बाहरी राज्यों से लोग ढोल नगाड़ों के साथ माता के दर्शन को आते हैं। इतना ही नहीं कुछ श्रद्धालु तो लाउड-स्पीकर, ढोलक-चिमटा आदि लेकर माता के गुणगान के साथ आते हैं। ऐसे में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए इस बार मंदिर न्यास को छोड़कर बाकी सभी लोगों द्वारा चिमटे, लाउडस्पीकर, बैंड आदि चीजों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

धारा 144 की अवहेलना करता हुआ यदि कोई व्यक्ति पाया जाता है उस पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।


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