माल रोड सोलन पर वाहनों की आवाजाही के लिए जिला प्रशासन ने शीतकालीन समयावधि को ध्यान में रखते हुए नए आदेश लागू कर दिए हैं। प्रतिबंध अवधि में सामान्य वाहनों को रोकते हुए आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है।
सोलन
माल रोड पर वाहनों के प्रवेश पर नई रोक
जिला दंडाधिकारी मनमोहन शर्मा ने आमजन की सुविधा व सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने हेतु माल रोड सोलन में वाहनों की आवाजाही पर महत्वपूर्ण आदेश जारी किए। यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 व हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम 1999 के तहत प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किए गए हैं।
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1 दिसम्बर से 28 फरवरी तक निर्धारित प्रतिबंध अवधि
जारी आदेशों के अनुसार 1 दिसम्बर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक माल रोड पर पुराने उपायुक्त कार्यालय से पुराने बस अड्डे तक शाम 5:30 बजे से रात 7:30 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। शीतकालीन अवधि में पैदल आवाजाही और भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लागू किया गया है।
आवश्यक सेवा वाहनों को छूट जारी
यह प्रतिबंध रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, कानून-व्यवस्था ड्यूटी पर तैनात वाहन और कचरा परिवहन वाहन पर लागू नहीं होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हैं तथा उल्लंघन की स्थिति में वाहन चालकों पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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