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SUSPENDED / सिरमौर में जरवा-जुनैली पंचायत की प्रधान आशा देवी पद से हटाई गई, छह वर्ष के लिए अयोग्य घोषित

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नाहन में उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने ग्राम पंचायत जरवा-जुनैली की प्रधान आशा देवी को पद से तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए हैं। डीसी ने जांच में कर्तव्यों के निर्वहन में अवहेलना व अनियमितताओं को दोषी मानते हुए उन्हें छह वर्ष के लिए पंचायत चुनावों में अयोग्य भी घोषित किया है।

नाहन

अवचार पाए जाने पर कार्रवाई
उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि प्रधान आशा देवी को अपने कार्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही और अनियमितताओं का दोषी पाया गया है। इसके आधार पर उन्हें प्रधान पद से हटाया गया है एवं भविष्य में पंचायत पदाधिकारी बनने पर छह वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया है।

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लगभग 13 लाख राशि वापसी के आदेश
डीसी ने निर्देश दिए हैं कि प्रधान द्वारा दुरुपयोग की गई 12,99,607 रुपये की राशि तुरंत पंचायत निधि खाते में जमा करवाई जाए। साथ ही यदि उनके पास पंचायत से संबंधित नकद, अभिलेख या स्टोर/स्टॉक उपलब्ध है तो उसे भी शीघ्रातिशीघ्र पंचायत सचिव को सौंपा जाए।

पंचायत मोहर व रिकॉर्ड तुरंत हस्तांतरित हों
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रधान पद से हटने के बाद पंचायत की मोहर, अभिलेख, नकदी या शासकीय सामग्री किसी भी स्थिति में उनके पास न रहे तथा संपूर्ण सामग्री सचिव ग्राम पंचायत को औपचारिक रूप से हस्तांतरित की जाए।

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