Himachalnow / नाहन
घरेलू गैस सिलेंडरों की डोर-स्टेप डिलीवरी के लिए नई दरें लागू
सिरमौर जिला में घरेलू गैस वितरण के लिए श्रम और परिवहन शुल्क अब निर्धारित कर दिए गए हैं। उपायुक्त सिरमौर, सुमित खिम्टा ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी और मुनाफाखोरी निवारण आदेश 1977 के तहत इस संबंध में आदेश जारी किए। ये दरें 10 किलोग्राम और 14.2 किलोग्राम के गैस सिलेंडरों की डोर-स्टेप डिलीवरी के लिए तय की गई हैं, जो हर क्षेत्र के लिए अलग-अलग होंगी।
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नाहन और आसपास के क्षेत्रों के लिए दरें:
नाहन शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 से 13 और आसपास के इलाकों में 10 किलोग्राम सिलेंडर के लिए ₹11 और 14.2 किलोग्राम के लिए ₹22 का शुल्क निर्धारित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों जैसे जुड्डा, देवका, और सेनवाला में ये शुल्क ₹10 और ₹20 रहेगा। अन्य दूरस्थ इलाकों में, जैसे डुंगाघाट और जामन की सेर, शुल्क ₹15 और ₹30 तक हो सकता है।
दूरस्थ और ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए विशेष दरें:
सबसे दुर्गम क्षेत्रों, जैसे सिरमौरी मंदिर, मेहदोबाग, और लाना पालर, में डिलीवरी शुल्क ₹20 से ₹50 तक रखा गया है, जो परिवहन की दूरी और कठिनाई को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है।
अन्य गैस एजेंसियों के लिए क्षेत्रवार दरें:
पांवटा साहिब और आसपास के क्षेत्रों में मैसर्ज प्रदीप गैस सर्विसेज के तहत डिलीवरी के लिए ₹11 से ₹24 तक शुल्क होगा। इसी तरह, मैसर्ज शहीद कुलविंदर गैस एजेंसी ददाहू के इलाकों में डिलीवरी शुल्क ₹10 से ₹50 तक निर्धारित किया गया है, जो क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के आधार पर अलग-अलग होगा।
नए आदेशों का उद्देश्य:
इन दरों को लागू करने का उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं को उचित सेवा प्रदान करना है। उपायुक्त ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी गैस एजेंसियां इन दरों का सख्ती से पालन करें।
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