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संजौली मस्जिद विवाद / जिला अदालत ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की अपील, तोड़नी होगी मस्जिद के तीन अवैध मंजिलें

हिमाचलनाउ डेस्क |
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30 नवंबर, 2024 at 5:12 pm


जिला अदालत ने ऑल हिमाचल मुस्लिम आर्गेनाइजेशन की अपील खारिज की

शिमला की जिला अदालत ने संजौली मस्जिद विवाद मामले में ऑल हिमाचल मुस्लिम आर्गेनाइजेशन की अपील को खारिज कर दिया। यह संगठन नगर निगम आयुक्त की अदालत द्वारा मस्जिद की अवैध मंजिलों को गिराने के आदेश के खिलाफ जिला अदालत में गया था।


मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर विवाद

मस्जिद के अवैध निर्माण के मामले में शिमला नगर निगम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मस्जिद की तीन अवैध मंजिलों को दो महीने के भीतर गिराया जाए। इसके बाद ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर कमेटी ने नगर निगम के फैसले को जिला अदालत में चुनौती दी थी।


संजौली मस्जिद विवाद: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई

यह मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-I, शिमला की अदालत में न्यायमूर्ति प्रवीण गर्ग के समक्ष सुनवाई को आया था।


वक्फ बोर्ड का हलफनामा और मोहम्मद लतीफ का बयान

बीते 22 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान हिमाचल वक्फ बोर्ड ने अदालत में शपथ पत्र पेश किया था। वक्फ बोर्ड ने बताया कि उन्होंने मोहम्मद लतीफ को अवैध निर्माण हटाने के संबंध में एनओसी दी थी। इसके अलावा, वक्फ बोर्ड ने बताया कि मोहम्मद लतीफ ही संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं।

मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि अवैध निर्माण को लेकर एक मंजिल हटा दी गई है, लेकिन मजदूरों की कमी के कारण काम पूरा नहीं हो सका है। उन्होंने नगर निगम से अधिक समय की मांग की। लतीफ ने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य हिमाचल में शांति बनाए रखना है, और जो लोग गलत तरीके से निर्माण कर रहे थे, उन्हें पकड़ा जाना चाहिए।


नगर निगम आयुक्त का आदेश और मुस्लिम वेलफेयर कमेटी की आपत्ति

संजौली मस्जिद कमेटी ने नगर निगम आयुक्त के समक्ष एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें अवैध मंजिलों को हटाने की अनुमति मांगी गई थी। नगर निगम आयुक्त ने मामले में दो महीने के भीतर अवैध तीन मंजिलों को गिराने का आदेश दिया था। इसके बाद मुस्लिम वेलफेयर कमेटियों ने इस आदेश पर आपत्ति जताई और जिला कोर्ट में याचिका दायर की थी।


जिला अदालत का अंतिम फैसला

आज की सुनवाई में जिला अदालत ने ऑल हिमाचल मुस्लिम आर्गेनाइजेशन की अपील को खारिज कर दिया, जिससे नगर निगम आयुक्त का फैसला बरकरार रहा।

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