Himachalnow/शिमला
हाईकोर्ट ने 9 होटलों को 31 मार्च 2025 तक खोलने की अनुमति दी, पर्यटन निगम को दी बड़ी राहत।
उच्च न्यायालय ने पेंशनरों की देनदारियों का भुगतान 30 जून 2025 तक करने का आदेश दिया।
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होटल बंद करने के आदेश पर रोक, पर्यटन निगम की ओर से पूर्व महाधिवक्ता श्रवण डोगरा ने की थी पैरवी।
हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम को मिली राहत
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) को उच्च न्यायालय से एक महत्वपूर्ण राहत मिली है। सोमवार को उच्च न्यायालय की डिविजन बेंच में सुनवाई के दौरान, निगम के घाटे में चल रहे नौ होटलों के संचालन को लेकर दिए गए फैसले पर रोक लगाई गई। कोर्ट ने इन होटलों को 31 मार्च 2025 तक संचालन की अनुमति दे दी है, जिससे पर्यटन निगम को काफी राहत मिली है। इसके अलावा, न्यायालय ने पर्यटन निगम के पेंशनरों के बकाया देनदारियों का भुगतान 30 जून 2025 तक करने का भी आदेश दिया है।

कोर्ट के फैसले के बाद स्थिति में बदलाव
उच्च न्यायालय ने 19 नवंबर को आदेश दिया था कि 40 फीसदी से कम ऑक्यूपेंसी वाले 18 होटलों को 25 नवंबर तक बंद किया जाए। हालांकि, कोर्ट ने इनमें से 9 होटलों को 31 मार्च 2025 तक संचालन की सशर्त छूट दी थी। अब कोर्ट ने बाकी नौ होटलों को भी खोलने की मंजूरी दी है, जिससे पर्यटन निगम को राहत मिली है।
न्यायालय के आदेश और निगम की पैरवी
इस मामले में पर्यटन निगम की ओर से पूर्व महाधिवक्ता श्रवण डोगरा ने कोर्ट में अपनी पैरवी की। न्यायालय ने पर्यटन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया देनदारियों का भुगतान नहीं होने पर पहले इन होटलों को बंद करने का आदेश दिया था। हालांकि, अब इस आदेश को निलंबित करते हुए इन होटलों के संचालन को 31 मार्च तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है।
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