सिरमौर जिले के टाउन हॉल में हाई एंड कैफे खोलने का रास्ता साफ
प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला के ऐतिहासिक टाउन हॉल में हाई एंड कैफे खोलने के विरोध में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद अब शिमला के मॉल रोड पर स्थित इस भवन में फिर से हाई एंड कैफे का संचालन शुरू होगा। न्यायाधीश त्रिलोक चौहान और न्यायाधीश राकेश कतला की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली और कोर्ट ने कैफे खोलने की अनुमति दे दी।
उच्च न्यायालय का आदेश और याचिका का निस्तारण
बीते कुछ दिनों से इस मामले में चल रही सुनवाई के बाद, याचिकाकर्ता ने कोर्ट में अपनी याचिका वापस ले ली। इसके साथ ही कोर्ट द्वारा जारी अंतरिम आदेश जो कैफे के संचालन पर रोक लगाते थे, वह भी समाप्त हो गए। इस कदम के बाद, हाई एंड कैफे का संचालन फिर से शिमला के टाउन हॉल में किया जा सकेगा।
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टाउन हॉल में हाई एंड कैफे की आवश्यकता
टाउन हॉल की इमारत 1908 में बनी थी और इसका जीर्णोद्धार 2014 में 8 करोड़ रुपये की लागत से किया गया था। इसके बाद, सरकार ने इस इमारत में हाई एंड कैफे खोलने का प्रस्ताव रखा था, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दी थी। हालांकि, कुछ समय बाद जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह सवाल उठाया गया था कि कैफे खोलने के लिए आबंटन सही तरीके से नहीं किया गया था और इस ऐतिहासिक इमारत को नुकसान हो सकता है।
पर्यटन के लिहाज से निर्णय का महत्व
यह निर्णय शिमला के पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मॉल रोड पर स्थित यह कैफे शिमला आने वाले पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन सकता है। न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया है कि कैफे में सफाई और इमारत के संरक्षण का पूरा ध्यान रखा जाएगा, ताकि इसका न तो आंतरिक संरचना पर असर पड़े और न ही पर्यटकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़े।
याचिका की दलीलें और कोर्ट का निर्णय
याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह था कि टाउन हॉल जैसे ऐतिहासिक स्थल पर फूड कोर्ट की बजाय हाई एंड कैफे खोला जाना चाहिए, जहां साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए और इमारत की मरम्मत के दौरान कोई नुकसान न हो। इसके साथ ही, कैफे के संचालन को लेकर भी कुछ अन्य आपत्तियां थीं, लेकिन कोर्ट ने इन सब पर विचार करते हुए हाई एंड कैफे के संचालन को अनुमति दी।
कंपनी को राहत:
इस फैसले से देवयानी इंटरनेशनल कंपनी को बड़ी राहत मिली है, जो शिमला के टाउन हॉल में हाई एंड कैफे का संचालन कर रही थी। अब कंपनी को कोर्ट से यह साफ आदेश मिला है कि वह कैफे का संचालन कर सकती है, बशर्ते उसे इमारत की देखभाल और सफाई पर पूरा ध्यान रखना होगा।
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