आसाराम बापू को दुष्कर्म के मामले में गुजरात के गांधीनगर की सेशन कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को 50 हजार का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इससे पहले कोर्ट ने सोमवार को आसाराम बापू को दुष्कर्म के मामले में दोषी पाया था। आज कोर्ट ने इस मामले में सजा का ऐलान किया।
बता दें कि 2 बहनो ने आसाराम और उसके बेटे के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया था, जिसमें छोटी बहन के आरोप पर नारायण साई को आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है। वहीं बड़ी बहन के आरोपी आसाराम को आज कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जिस मामले में आसाराम को इस बार दोषी पाया गया है, उसकी सुनवाई भी करीब 9 सालों तक चली। इस मामले की जांच अधिकारी दिव्या रविया ने कुल 68 लोगो के बयान दर्ज किए। इस मामले में 8 आरोपी थे जिसमें से 1 आरोपी सरकारी गवाह बन गया था।