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मारपीट मामला: दोषी को 6 माह के कारावास की सज़ा, जुर्माना भी लगाया

Ankita | 2 जुलाई 2023 at 6:46 pm

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HNN/ हमीरपुर

जिला हमीरपुर में मारपीट के दोषी को छह माह का कारावास की सज़ा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह सज़ा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी हमीरपुर अनुलेखा तनवर की अदालत ने सुनाई है। उन्होंने बताया कि यदि किसी सूरत में आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

दोषी की पहचान जसवंत सिंह, सत्या देवी और सुनीता देवी उर्फ सोनू के रूप में हुई है। जबकि पीड़ित की पहचान सरस्वती देवी निवासी हमीरपुर के रूप में हुई है। इन तीनों ने सरस्वती देवी के साथ डंडे के साथ मारपीट की थी और उसे गंभीर चोटें पहुंचाई थीं।

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इस हमले में पीड़िता को लहूलुहान किया गया था, बाद में महिला को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। हमीरपुर पुलिस थाना में सरस्वती की शिकायत पर 20 जनवरी 2014 को मामला दर्ज कर इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

मामले की बारीकी से छानबीन करने के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया था। जिस पर शनिवार को सुनवाई हुई। इस मामले में कुल 13 गवाह अदालत में पेश हुए। मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी गीतांजलि भारद्वाज ने की।

न्यायालय ने भादंसं की धारा 325 के तहत दोषी को छह माह का कठोर कारावास और एक हजार रुपए जुर्माना, भादंसं की धारा 323 के तहत छह माह का कठोर कारावास और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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