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HNN/हमीरपुर

विशेष न्यायाधीश हमीरपुर विकास भारद्वाज की अदालत ने चिट्टा तस्करी के मामले में दोषी को दो साल के कारवास सहित 25 हजार जुर्माने की सज़ा सुनाई है। यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जानकारी के अनुसार, मामला 17 जून 2021 का है।

जब पुलिस की टीम पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के पास गश्त कर रही थी। इस दौरान आरोपी सड़क पर जा रहा था। तभी वह पुलिस को सामने देखकर भागने लगा। जिसके बाद पुलिस की टीम ने उसका पीछा कर उसे काबू किया और उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 5.261 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ।

जिसके बाद उन्होंने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया। अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने की। उन्होंने बताया कि अदालत में 18 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जिसके आधार पर आरोपी को दोषी करार किया गया और उक्त सज़ा सुनाई गई।

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