चेक बाउंस मामले में दोषी को तीन माह की सजा, साथ ही शिकायतकर्ता को…

HNN / बिलासपुर

घुमारवीं की अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी को 3 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही दोषी को 8.75 लाख रुपए शिकायतकर्ता को अदा करने का आदेश भी सुनाया है। यदि दोषी यह राशि शिकायतकर्ता को अदा नहीं करता है तो उसकी सजा को और बढ़ाया जाएगा।

दरअसल, शिकायतकर्ता ओंकार शुक्ला और आरोपी सुरेंद्र कुमार अच्छे दोस्त थे। इस दौरान सुरेंद्र ने ओंकार से आठ लाख रूपये उधार लिए और कहा कि वह 6 महीने में उसकी यह सारी धनराशि वापस कर देगा। दोस्ती के चक्कर में ओंकार ने सुरेंद्र को पैसे उधार दे दिए। 6 महीने बीत जाने के बाद सुरेंद्र ने ओंकार को धनराशि वापस नहीं की।

ओंकार ने सुरेंद्र से बार-बार अपने पैसे मांगने शुरू कर दिए, ऐसे में सुरेंद्र ने एक चेक ओंकार को दे दिया। शिकायतकर्ता ने जब इस चेक को बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया। इसके बाद जब शिकायतकर्ता ने सुरेंद्र से संपर्क साधा तो उसने पैसे देने से मना कर दिया।

आखिरकार शिकायतकर्ता को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा‌। बीते कल मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी घुमारवीं की अदालत ने आरोपी सुरेंद्र कुमार को चेक बाउंस मामले में दोषी करार देते हुए उसे सजा सुनाई।


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