HNN / सोलन
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन द्वारा नालागढ़ विकास खण्ड की ग्राम पंचायत क्यारकनैता में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव अंशु चौधरी ने की। अंशु चौधरी ने कहा कि ग्राम स्तर पर आयोजित जागरूकता शिविरों के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लोगों को उनके विधिक अधिकारों के साथ-साथ उपलब्ध कानूनी सहायता की जानकारी प्रदान कर रहा है ताकि समय पर नागरिक इनसे विधि सम्मत लाभ प्राप्त कर सकें।
उन्होंने कहा कि आपस के अनेक मसले बातचीत के माध्यम से सुलझाए जा सकते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए न्यायालय द्वारा मध्यस्थता का प्रावधान किया गया है। उन्होंने उपस्थित लोगों से आग्रह किया मध्यस्थता के द्वारा विभिन्न मामलों को सुलझाने का प्रयास करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव ने कहा कि ऐसे व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 03 लाख रुपए से कम है।
उन्होंने कहा कि महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक इत्यादि निःशुल्क कानूनी सहायता का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शिविर में पीड़ित मुआवज़ा योजना, नालसा, लोक अदालत तथा मध्यस्थता के बारे में लोगों को विस्तार से जानकरी प्रदान की गई। इस अवसर पर अधिवक्ता राजेश कुमार ने घरेलू हिंसा अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।