हिमाचल सरकार का फैसला, जून में मिलेगा कुल बकाया का 30 प्रतिशत; बैंक व एजेंसियां करेंगी पालन
हिमाचल नाऊ न्यूज़ शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनधारकों और पारिवारिक पेंशनधारकों को बड़ी राहत दी है। वित्त विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि ऐसे पेंशनभोगियों को जून 2025 में ही 50 प्रतिशत बकाया का भुगतान कर दिया जाएगा।
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यह राशि कुल बकाया का 30 प्रतिशत होगी।वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सरकार पहले ही 40 प्रतिशत बकाया जारी कर चुकी है। इस नवीनतम निर्देश के बाद, सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और संबंधित वितरण एजेंसियां इस आदेश का सख्ती से पालन करेंगी।
1 जनवरी 2016 से प्रभावी पेंशन संशोधनयह भुगतान 1 जनवरी 2016 से पेंशन और पारिवारिक पेंशन में संशोधन के संबंध में जारी आदेशों के तहत किया जा रहा है।
इससे पहले 17 सितंबर 2022, 13 मार्च 2024, 28 अगस्त 2024 और 19 अक्टूबर 2024 को भी इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी किए जा चुके हैं। इस फैसले से विशेष रूप से उन पेंशनरों को लाभ मिलेगा जिनकी आयु 70 वर्ष या उससे अधिक है।
अतिरिक्त वसूली का होगा समायोजनवित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी पेंशन वितरण प्राधिकरण और बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि किसी पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर से कोई अतिरिक्त राशि वसूल की जानी है, तो उसे इस बकाया राशि से समायोजित किया जाए।
केवल शुद्ध राशि का ही भुगतान किया जाएगा। यह कदम पारदर्शिता सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार की वित्तीय विसंगति से बचने के लिए उठाया गया है।
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