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Exclusive Report By: Shailesh Saini

इस बार सिरमौर में उगा 22500 मीट्रिक टन कुफरी ज्योति आलू, देशभर की मंडियों में बनी जबरदस्त डिमांड

180 किलोग्राम सब्जियां जब्त, पॉलीथिन के इस्तेमाल पर चालान

SAPNA THAKUR | 17 नवंबर 2021 at 12:36 pm

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HNN/ कांगड़ा

खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम द्वारा जिला कांगड़ा के विभिन्न क्षेत्रों में सब्जी, फल व करियाना विक्रेताओं की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। यह जानकारी देते हुए जिला नियन्त्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, पुरषोतम सिंह ने बताया कि धर्मशाला सब्जी मण्डी, चरान खड्ड, शीला चौक से गांव शीला तक व चैतडू बाजार में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ दुकानदारों द्वारा अपने व्यापारिक स्थलों पर मूल्य सूची, हिमाचल प्रदेश वस्तु मूल्यांकन प्रर्दशन आदेश 1977 के अन्तर्गत प्रर्दशित नहीं की गई थी व कुछ दुकानदार फल व सब्जियों में जिला दण्डाधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा हि0प्र0 जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश 1977 के अन्तर्गत निर्धारित लाभांश से अधिक लाभांश लेने के दोषी पाये गये।

उन्होंने बताया कि विभागीय टीम द्वारा मौके पर पाई गई उल्लघंना का कड़ा संज्ञान लेते हुए 105 किलो ग्राम सब्जियां जब्त कर ली गई और दोषी दुकानदारों के विरुद्व आगामी कार्यवाही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंर्तगत की जाएगी। विभागीय टीम द्वारा सब्जी मण्डी धर्मशाला में थोक व्यापारियों द्वारा लिए जा रहें लाभाश की भी गणना की गई जो कि जिला दण्डाधिकारी द्वारा निर्धारित थोक लाभांश मुताबिक ठीक पाया गया। उन्होंने बताया कि पालमपुर क्षेत्र में भी निरीक्षण टीम द्वारा 75 किलो सब्जियां जब्त की गई।

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धर्मशाला व उसके आस-पास 9 दुकानों में पॉलीथिन के लिफाफे प्रयोग में होते पाए गए जिस पर कार्यवाही करते हुए मौके पर ही 9 दोषी दुकानदारों को 6500 रु0 का जुर्माना किया गया। इसके अतिरिक्त 6 दुकानों में गैस सिलेण्डरों की भी जांच की गई परन्तु किसी भी मामलें में नियमों की उल्लंघना नहीं पाई गई। इन्दौरा क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान पॉलीथिन के प्रयोग का संज्ञान लेते हुए एक दुकानदार को 500 रु0, देहरा खण्ड में 2000 रु0 व नगरोटा सूरियां खण्ड में भी निरीक्षक द्वारा दोषी दुकानदार को 1500 रु0 का जुर्माना किया गया।

उन्होंने सभी सब्जी फल व करियाना बिक्रेताओं को आदेश दिए कि वह अपनी दुकानों में मूल्य सूची प्रतिदिन उचित स्थान पर लगाना सूनिश्चित करें तथा यदि कोई दुकानदार बेची जा रही वस्तूओं का खरीद बिल निरीक्षण हेतू प्रस्तुत नहीं करता है या वास्तविक मूल्य से अधिक कीमत वसूल करता पाया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानूसार कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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